
भिंड| जिला न्यायालय भिंड में अनुसूचित जाति के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने 3 माह पूर्व 7 बर्ष की मुंह बोली भानजी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मामा को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
एडीपीओ इंद्रेश प्रधान ने बताया कि ग्राम लहरौली हाल मीरा कॉलोनी भिंड निवासी भूरे उर्फ अरुण सिंह राजावत पुत्र नरेंद्र सिंह राजावत ने 23 फरवरी 2018 को दोपहर में ढाई बजे चतुर्वेदी नगर में 7 साल की मुंहबोली भांजी को घर में बंद कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
वारदात के बाद आरोपी मामा बच्ची को धमकाकर चला गया। घटना के लगभग डेढ़ घंटे बाद बच्ची की मां आई तो बच्ची ने मां को पूरी बात सुनाई । मां परिवार के साथ बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंची। शहर थाने ने केस दर्ज कर अगले दिन पुलिस ने आरोपी मामा भूरे राजावत को दबोच लिया था।
इस वारदात से पूर्व आरोपी मामा भूरे के दोनों पैर ट्रेन हादसे में कट गए थे। कोर्ट में सजा में राहत दिलाने के लिए वकील ने दलील दी कि आरोपित के दोनों पैर घुटनों से कटे हैं। ऐसे में उसे कम सजा दी जाए। कोर्ट ने आरोपी पर 27 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 25 हजार रुपए बच्ची को राहत के तौर पर दिए जाएं। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को तत्काल जिला जेल भिजवाने के आदेश दिए गए।
चतुर्वेदी नगर में रहने वाले आरोपी के दोनों पैर ट्रेन हादसे में कट गए थे। इसके बावजूद उसने मुंहबोली भानजी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मामा के वकील ने कोर्ट से उसके दोनों पैर कटे होने का हवाला देकर राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई !
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